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गोरक्षा के नाम पर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संसद बनाए कानून

गोरक्षकों द्वारा हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की घटनाएं रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए है. कोर्ट ने चार हफ्ते में केंद्र और राज्यों को लागू करने के आदेश दिए है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई नागरिक अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता. ये राज्य सरकारों का फर्ज है कि वो कानून व्यस्था बनाये रखें. कोर्ट ने कहा कि संसद इसके लिए कानून बनाए, जिसके भीड़ द्वारा हत्या के लिए सजा का प्रावधान हो.

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